अग्रिम कर कैलकुलेटर क्या है?
अग्रिम कर कैलकुलेटर तिमाही किस्तों की गणना करता है जब आपकी कुल कर देयता एक वित्त वर्ष में ₹10,000 से अधिक हो। चार किस्तें: 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। चूक होने पर धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगता है।
अग्रिम कर कैलकुलेटर
आयकर अधिनियम की धारा 208 के तहत तिमाही अग्रिम कर भुगतान का अनुमान।
इनपुट
Net Tax Payable
₹0
Quarterly Installments
| Due Date | % | Cumulative |
|---|
इस टूल के बारे में
The Advance Tax Calculator shows quarterly installments per Section 211. If your tax liability after TDS exceeds ₹10,000 in a year, you must pay advance tax to avoid interest under Sections 234B/234C.
यह कैसे काम करता है
- Enter estimated annual tax.
- Enter TDS already deducted.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अग्रिम कर कौन देता है?
जिन भी करदाताओं (व्यक्ति, HUF, फर्म, कंपनी) की एक वित्त वर्ष में कुल कर देयता TDS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक हो, उन्हें अग्रिम कर देना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को आम तौर पर TDS के माध्यम से कर कट जाता है, इसलिए अग्रिम कर तब लगता है जब अन्य आय (पूँजीगत लाभ, ब्याज, किराया) हो।
What if I miss installment dates?
Interest @1% per month under Section 234C on shortfall. Plus 1% per month under 234B if total advance + TDS is less than 90% of final liability.
टेक-होम सैलरी वास्तव में कैसे कैलकुलेट होती है
"सैलरी" का मतलब चार अलग-अलग नंबर हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप कौन सा नंबर देख रहे हैं:
| शब्द | मतलब | क्यों जरूरी है |
|---|---|---|
| CTC (कॉस्ट टू कंपनी) | कंपनी आप पर कुल कितना खर्च करती है: सैलरी + PF + ग्रेच्युटी + बीमा + बोनस | ऑफर लेटर में यह नंबर होता है, लेकिन यह कभी आपके अकाउंट में नहीं आता |
| ग्रॉस सैलरी | CTC माइनस एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा | TDS और इनकम टैक्स इसी पर लगता है |
| नेट सैलरी / इन-हैंड | ग्रॉस माइनस TDS, PF (एम्प्लॉयी शेयर), प्रोफेशनल टैक्स | यही रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है |
कटौतियों का क्रम
- EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड): बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता। टैक्सेबल इनकम कम करता है।
- प्रोफेशनल टैक्स: राज्य सरकार द्वारा, ज्यादातर ₹200/महीना (अधिकतम ₹2,500/वर्ष)।
- TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स): नियोक्ता हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स काटता है।
- सेक्शन 80C छूट: PPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट (पुरानी रिजीम)।
- HRA छूट: किराए पर रहने वालों को HRA पर टैक्स छूट मिलती है (शहर और किराए के अनुसार)।
उदाहरण: ₹12 लाख CTC पर नेट सैलरी
| मद | वार्षिक | मासिक |
|---|---|---|
| CTC | ₹12,00,000 | ₹1,00,000 |
| EPF (कर्मचारी 12%) | ₹21,600 | ₹1,800 |
| TDS (नई रिजीम) | ₹83,200 | ₹6,933 |
| प्रोफेशनल टैक्स | ₹2,400 | ₹200 |
| इन-हैंड सैलरी | ₹8,92,800 | ₹74,400 |
टैक्स बचाने के तरीके
- सेक्शन 80C: PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
- सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) की छूट।
- HRA छूट: मेट्रो शहरों में बेसिक का 50%, नॉन-मेट्रो में 40%।
- NPS (सेक्शन 80CCD): 80C की ₹1.5 लाख के अलावा अतिरिक्त ₹50,000 की छूट।
- होम लोन (सेक्शन 24): ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुरानी रिजीम या नई रिजीम, कौन सी बेहतर है?
अगर आपके पास HRA, 80C, 80D जैसी छूट नहीं है, तो नई रिजीम बेहतर है। अगर ₹4-5 लाख से ज्यादा की छूट क्लेम कर सकते हैं, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद है।
CTC और इन-हैंड में इतना फर्क क्यों है?
CTC में एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा, बोनस शामिल होता है जो आपको सीधे नहीं मिलता। असल में इन-हैंड CTC का 65-75% ही होता है।
सैलरी बढ़ने पर टैक्स कितना बढ़ेगा?
यह आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर निर्भर करता है। ₹10,00,000 से ₹12,00,000 की बढ़ोतरी पर नई रिजीम में 15% टैक्स लगेगा, यानी ₹30,000 अतिरिक्त टैक्स।
